रांची के रेल कर्मियों समेत दक्षिण पूर्व रेलवे मंडल के सभी रेल कर्मचारियों व रिटायर्ड रेल कर्मचारियों को यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद रेलकर्मी और रिटायर्ड रेल कर्मचारी देश के किसी भी रेलवे अस्पताल में अपना मुफ्त इलाज करा सकेंगे। इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद ही रेल कर्मियों को रेलवे अस्पतालों में इलाज और ओपीडी की सुविधा मिल सकेगी।
यह पोर्टल रेलवे ने हाल ही में लांच किया है। कर्मचारियों के अलावा रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मेडिकल सुविधा लेने के लिए यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जो रेल कर्मचारी या पेंशन धारक यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन्हें किसी भी रेलवे अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे बोर्ड का इस संबंध में आदेश रांची रेल मंडल पहुंच गया है।
गौरतलब है कि रेलवे ने रेल अस्पताल में मेडिकल सुविधा देने के लिए यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी पोर्टल लांच किया है। इस पोर्टल में रेल कर्मचारियों और रिटायर्ड रेल कर्मचारियों दोनों को अपना पंजीकरण कराना है। इस पोर्टल में सारे रेल कर्मचारी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, इसलिए इसे अनिवार्य कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के सीनियर पर्सनल ऑफिसर जयदीप सेन गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश डीआरएम रांची अनिल अंबष्ट को भी भेज दिया गया है।
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