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खरीफ 2020 में ’राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी

खरीफ 2020-21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। उप संचालक कृषि जगदलपुर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा खरीफ 2020 में ’’राजीव गांधी किसान न्याय योजना’’ के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी की गई है। इसके अनुक्रम में खरीफ 2020-21 में धान एवं मक्का फसल का समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कृषकों का पंजीयन किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों के डाटा को ’’राजीव गांधी किसान न्याय योजना’’ हेतु मान्य किया जाएगा तथा उपार्जित मात्रा के आधार पर आनुपातिक रकबा ज्ञात कर आदान सहायता राशि की गणना की जाएगी।
    कार्यालय कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार योजना में सम्मिलित अन्य फसलों यथा सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी रामतिल, कोदो, कुटकी एवं रागी हेतु आदान सहायता राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावली के अनुसार भुईंया पोर्टल में संधारित रकबा के आधार पर आनुपातिक रूप से की जाएगी। जिसके लिए कृषकों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन करना होगा। कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से कृषकों के मध्य प्रचार-प्रसार कर आवेदन प्रपत्र-1 में आवश्यक दस्तावेजो (ऋण पुस्तिका, आधार नम्बर, बैंक पासपुक की छायाप्रति) को जमा कराने उपरांत आवेदन का सत्यापन भुईंया पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम के गिरदावरी आंकड़ों के आधार पर करने पश्चात संबंधित सहकारी समिति में पंजीयन 30 नवम्बर 2020 तक पूर्ण करवाने की कार्यवाही अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाएगा।