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विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली कराने के मामले में सुनवाई टली

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झारखंड हाई कोर्ट में विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई टल गई है। यह मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन आज चीफ जस्टिस की कोर्ट नहीं बैठी। इसकी वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल एकल पीठ ने विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि राज्य सरकार के पास मंत्री व विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए कोई नीति नहीं बनी है। ऐसे में आवास आवंटन में पारदर्शिता नहीं होगी।

इसलिए राज्य सरकार जल्द से जल्द नीति बनाए। आवास खाली करने के आदेश के खिलाफ नवीन जायसवाल ने खंडपीठ में याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के जवाब से असंतुष्टि जाहिर की थी और कहा था कि जब कोर्ट ने सारे विधायकों को आवंटित आवास की सूची मांगी है तो सिर्फ 13 लोगों की सूची क्यों दी गई।

अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि इस मामले राज्य सरकार जल्द से जल्द सारे विधायकों को आवंटित आवास की सूची सौपें। इसके बाद सरकार की ओर से कहा गया था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि वे जवाब दाखिल कर सकें। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने सभी विधायकों की सूची हाई कोर्ट में दाखिल कर दी है।

अब इस मामले में हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अपनी याचिका में विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया है कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर आवास आवंटित किए हैं। उनसे कनीय विधायकों को उनसे अच्छा आवास आवंटित किया गया है जो कि सही नहीं है।