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Lalu Yadav जेल से बाहर आएंगे या पूरी करनी होगी सजा, फैसला अब 11 दिसंबर को, जानिए क्यूं टली सुनवाई

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चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई के लिए अपील याचिका सूचीबद्ध थी. अब 11 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी. चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गयी है.

चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई टल गयी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में जमानत पर सुनवाई के लिए अपील याचिका सूचीबद्ध थी. अब इस मामले में 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.

चारा घोटाला मामले के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रांची स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) के निदेशक के बंगला से कल गुरुवार को पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उन्हें पेइंग वार्ड से निदेशक बंगले में पहले शिफ्ट किया गया था.

सीबीआई ने पिछले दिनों हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करते वक्त दावा किया है कि लालू प्रसाद यादव के मामले में भी ऐसा ही हुआ है. उनके मामले में न तो निचली अदालत ने सजा चलाए जाने को लेकर कोई स्पष्ट आदेश दिया है और न ही लालू की ओर इसके लिए निचली अदालत में कोई आवेदन दिया गया है. ऐसे में पहली सजा पूरी होने के बाद ही दूसरी सजा शुरू मानी जायेगी.

सीबीआई ने हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देकर जमानत का विरोध किया है. इसके तहत सजा काट रहे किसी व्यक्ति को दूसरे मामले में दोबारा सजा सुनाई जाती है, तो सजा लगातार चलेगी. जब तक कि निचली अदालत अपने आदेश में यह स्पष्ट न करे कि सजाएं एक साथ चलेंगी.

आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव पर झारखंड में कुल पांच मामले चल रहे हैं. इनमें से चार मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है. लालू को पहले ही चाईबासा के दो एवं देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है, जबकि दुमका कोषागार मामले में उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. डोरंडा कोषागार मामले में अभी निचली अदालत में सुनवाई चल रही है.

लालू प्रसाद यादव की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है. उनकी ओर से सजा की आधी अवधि जेल में काटने और हृदय रोग, किडनी व शुगर सहित 16 प्रकार की बीमारियों का हवाला देकर जमानत की मांग की गयी है.

सीबीआई ने इस दौरान सीआरपीसी की धारा 427 का हवाला देते हुए कहा कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में से जुड़े चारा घोटाला में लालू प्रसाद यादव एक दिन भी जेल में नहीं रहे हैं.

बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व सीएम सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत मामले में सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया. इसमें सीबीआई ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाले के जिस मामले में जमानत की मांग की है, उस मामले में सीबीआई कोर्ट से उन्हें मिली सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है.

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 9 अक्टूबर को जमानत मिल गयी है. लालू प्रसाद यादव ने अपनी जमानत याचिका में अपनी बीमारी का हवाला दिया था. याचिका में बताया गया है कि वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं. उनका इलाज कई सालों से रांची के रिम्स में हो रहा है. उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है. इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए. लालू प्रसाद यादव ने 4 जुलाई को हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी.

आपको बता दें कि बिहार के पूर्व सीएम व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 23 दिसंबर 2017 से चारा घोटाला मामले में जेल में बंद हैं. दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत इन्हें सजा सुना चुकी है. देवघर और चाईबासा से जुड़े तीन मामले में इन्हें जमानत मिल चुकी है. चाईबासा के दो मामलों में लालू प्रसाद को जमानत मिल चुकी है.

चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स स्थित केली बंगला में रह रहे थे. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण उन्हें रिम्स से केली बंगला में शिफ्ट किया गया था. कल गुरुवार को उन्हें वापस रिम्स के वार्ड में शिफ्ट कर दी गयी है.

चारा घोटाला से जुड़े दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी. जमानत याचिका में उन्होंने आग्रह किया है कि लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा काट ली है. इसलिए इन्हें जमानत दे दी जाए.

दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से पिछले दिनों जमानत याचिका दाखिल की गयी थी. हालांकि जमानत पर सुनवाई को लेकर 9 नवंबर की तारीख तय थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने 6 नवंबर को ही इनसे जुड़े मामले में सुनवाई के कारण जमानत पर सुनवाई करने का आग्रह किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था और छह नवंबर को सुनवाई टल गयी थी.