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झारखंड खाद्य निगम खरीदेगा पलामू, गढ़वा व चतरा में एफसीआइ व अन्य जिलों का धान

राज्य में एक दिसंबर से धान अधिप्राप्ति (खरीद) शुरू हो गया. इसके लिए पूरे राज्य में 385 धान क्रय केंद्र खोले गये हैं. किसानों को केंद्र से तय राशि के अतिरिक्त 182 रुपये बोनस के रूप में राज्य सरकार देगी. केंद्र सरकार ने साधारण धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1868 तथा ग्रेड-ए धान का 1888 रुपये प्रति क्विंटल रखा है. बोनस के साथ किसानों को उनके साधारण धान की कीमत 2050 रु तथा ग्रेड-ए धान की कीमत 2070 रु प्रति क्विंटल मिलेगी. यह राशि किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जायेगी.

चतरा, गढ़वा और पलामू जिले में धान की खरीद भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) तथा शेष 21 जिलों में यह खरीद राज्य खाद्य निगम (एसएफसी) करेगा. खाद्य आपूर्ति विभाग ने तय किया है कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की 50 फीसदी राशि किसानों को धान अधिप्राप्ति के समय ही दी जायेगी. कुल 72 मिल में धान कुटाई का लक्ष्य रखा गया है. चावल रखने के लिए राज्य में कुल 57 गोदाम चिह्नित किये गये हैं.

धान बेचने वाले किसानों को निबंधन कराना है. धान अधिप्राप्ति का काम कंप्यूटरीकृत प्रणाली (इ-उपार्जन) के माध्यम से किया जा रहा है. निबंधन के समय किसानों को विभाग द्वारा निर्धारित फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र ( आधार संख्या, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरणी, कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त भूमि का रकबा) जमा किया जायेगा. निबंधित किसानों के आवश्यक कागजात जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा इ-उपार्जन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जायेगा.


सरकार को धान बेचने के लिए किसान स्वयं भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. किसान इ-उपार्जन पोर्टल एवं बाजार एेप के माध्यम से संबंधित पहचानपत्र के साथ आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय मोबाइल नंबर और आधार नंबर अनिवार्य है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी (डीएसअो) 15 दिसंबर तक सभी आवेदन की जांचकर विधिवत अनुमोदित कर देंगे. अनुमोदन की सूचना संबंधित किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी. आवेदन निरस्त होने की सूचना भी किसानों को दी जायेगी.


धान अधिप्राप्ति पर नजर रखने के लिए राज्य से लेकर प्रखंड स्तर तक अनुश्रवण कमेटी बनायी गयी है. राज्य स्तरीय अनुश्रवण कमेटी के अध्यक्ष विभाग के मंत्री होंगे. सदस्य सचिव, प्रबंध निदेशक झारखंड राज्य खाद्य निगम होंगे. सदस्य के रूप में विकास आयुक्त, खाद्य आपूर्ति व कृषि विभाग के सचिव, निबंधक सहयोग समितियां, निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति होंगे.

जिला स्तरीय अनुश्रवण कमेटी के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे. सदस्य सचिव एसएफसी के जिला प्रबंधक होंगे. कमेटी में उप विकास अायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र सदस्य होंगे.