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झारखंड हाई कोर्ट का आदेश, पंचायत सचिव नियुक्ति का अंतिम परिणाम जारी करे जेएसएससी

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में पंचायत सचिव नियुक्ति के अंतिम परिणाम को जारी करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी के सचिव को इस मामले में आठ सप्ताह में परिणाम जारी करने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। इसके बाद अदालत ने उक्त याचिका को निष्पादित कर दिया। इस संबंध में ओम कपूर सहित सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थियों के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि जेएसएससी ने वर्ष 2017 में पंचायत सचिव सहित अन्य पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए अगस्त 2019 में परीक्षा सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन लगभग डेढ़ साल से बिना कारण जेएसएससी की ओर से अंतिम परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। जबकि सभी अभ्यर्थी गैर अधिसूचित जिले से आते हैं।

उनकी ओर से सोनी कुमारी के मामले में वृहद पीठ के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि इस मामले में अदालत ने कहा है कि गैर अधिसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति पर कभी भी रोक नहीं लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने बिना कारण अंतिम परिणाम पर रोक लगा रखी है। इसके बाद अदालत ने जेएसएससी सचिव को निर्देश दिया कि वे इस मामले में आठ सप्ताह में अंतिम रिजल्ट जारी करने पर निर्णय लें।

इसके बाद अदालत ने याचिका निष्पादित कर दी। बता दें कि जेएसएससी की ओर से पंचायत सचिव, ट्रेजरी सचिव, कामर्शियर टैक्स विभाग सचिव सहित करीब पांच हजार पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था। बिना कारण परिणाम जारी नहीं करने पर पंचायत सचिवों ने मोरहाबादी में प्रर्दशन भी किया था।