प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के बीपीएल कोटे में बच्चों के दाखिले को लेकर हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। जिले के पब्लिक स्कूलों में सत्र 2020-21 में होने वाले बीपीएल नामांकन के संबंध में मंगलवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल में बैठक की गई।
इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक इंद्र भूषण सिंह ने जिले के सभी सीबीएसई से संबद्ध गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय के प्राचार्यो को बीपीएल नामांकन को लेकर दिशा निर्देश देते हुए नामांकन में पार्दिशता बरतने को कहा। पब्लिक स्कूलों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्रवेश कक्षा अभिवंचित समूह और कमजोर वर्ग के 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन किया जाता है। जिले में 54 स्कूलों में 556 छात्रों का नामांकन इस सत्र में होना है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक
इंद्र भूषण सिंह ने बताया कि प्रत्येक स्कूलों में एक-एक पर्यवेेेेेक्क को नियुक्त किया गया है। जिनकी देखरेख में लॉटरी का आयोजन किया जाएगा। पर्यवेक्ष की जिम्मेवारी बीआरपी व सीआरपी को दी गई है। स्कूल के पोषक क्षेत्र की एक किमी परिधी में रहनेवाले आवेदकों की पात्रता व अन्य प्रक्रियाओं की जांच कर उनपके बीच लॉटरी का आयोजन कर वरीयता निर्धारित की जाएगी। इसी माध्यम से तीन किमी व छह किमी के आवेदकों का नाम लॉटरी के माध्यम से निकाला जाएगा। एक किमी के बाद तीन व उसके बाद छह किमी के आवेदकों का नाम जोड़कर मास्टर वरीयता सूची तैयार की जानी है। मास्टर वरीयता सूची से ही निर्धारित सीटों के अंदर आनेवाले बच्चों का नामांकन के लिए सूची प्रकाशित किया जाएगा।
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