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अब कुल 52 लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य संग्राहकों को मिलेगा

कार्यालय प्रबंध संचालक जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 14 अतिरिक्त लघु वनोपजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। जबकि पूर्व में ही 38 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही थी। इस तरह वर्तमान में अब कुल मिलाकर 52 लघु वनोपजों की खरीदी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। जिसके फलस्वरूप जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्या. दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल के द्वारा 05 वनधन विकास केन्द्रा,ें 31 हाट बाजारों एवं 155 ग्राम स्तर समूहों के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वनोपज खरीदी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची समस्त वनधन विकास केन्द्रों, हाट बाजारों एवं ग्राम स्तर समूहों के संग्रहण केन्द्रों में उपलब्ध है। प्रबंध संचालक जिला यूनियन दक्षिण कोण्डागांव द्वारा क्षेत्र के समस्त ग्रामीणों एवं संग्रहणकर्ताओं से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहित वनोपजों का विक्रय करने तथा शासन की महत्वाकांक्षी योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की अपील भी की गयी है।

    इस तरह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तेन्दूपत्ता संग्राहकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजना प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. के समन्वय से शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गयी है। जिसके अंतर्गत तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया (आयु 18 से 50 वर्ष तक) की सामान्य मृत्यु पर दो लाख रूपये तथा दुर्घटना मृत्यु होने पर राशि दो लाख रूपये अतिरिक्त रूप से प्रदाय किया जायेगा। इस प्रकार 50 से 59 आयु वर्ग के लिये सामान्य मृत्यु पर 30 हजार तथा दुर्घटना मृत्यु होने पर रू 75 हजार अनुदान राशि दी जावेगी। इसके अलावा मुखिया के आश्रितों हेतु राशि रू 12 हजार दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है।