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निजी भूमि पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काट सकेंगे : शिवराज

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मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के अंतर्गत किसानों एवं अन्य को उनके खेतों/निजी भूमियों पर लगाए गए नए वृक्षों को बिना अनुमति काटने की अनुमति होगी तथा वे अपनी भूमियों में सभी प्रजाति के वृक्ष लगा सकेंगे.

चौहान आज यहां मंत्रालय में प्रस्तावित वृक्षारोपण प्रोत्साहन अधिनियम 2020 के प्रावधानों संबंधी बैठक ले रहे थे. बैठक में वन मंत्री विजय शाह, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल आदि उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षों से प्राप्त काष्ठ के परिवहन के लिए कुछ मामलों को छोड़कर टीपी से छूट दी जाएगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेड़ काटने की अनुमति लेने के लिए 07 कानून है, जिनके चलते पेड़ काटने की अनुमति में किसानों आदि को बहुत दिक्कत आती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ काटने की अनुमति तहसीलदार द्वारा वन विभाग की अनुशंसा पर दी जाती है, वहीं इमारती लकड़ी की टीपी वन विभाग द्वारा दी जाती है. उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा अपने खेतों पर काष्ठ उत्पादन के लिए पेड़ लगाने, पेड़ काटने व परिवहन की सुविधा देने से किसानों को लाभ होगा तथा स्वरोजगार में वृद्धि होगी. काष्ठ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा. काष्ठ उत्पादन बढ़ने से वनों पर काष्ठ चोरी का दबाव भी कम होगा.

प्रस्तावित वृक्षारोपण अधिनियम 2020 महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिनमें निजी भूमियों पर वृक्षारोपण हेतु सभी प्रजातियों के रोपण की खुली छूट. उगाए गए वृक्षों को किसी भी उम्र में, बगैर किसी अनुमति के काट सकेगा. अपने खेत/गांव में खुद का टाल स्थापित कर सकेगा जहां से काष्ठ की बिक्री इत्यादि कर सकेगा. खेत से टाल तक इमारती काष्ठ के परिवहन पर छूट सहित अनेक प्रावधान किया गए हैं.