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एमपी में लव जिहाद विधयेक को कैबिनेट ने दी मंजूरी, सोमवार को विधानसभा में होगा पेश

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मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रीमंडल ने लव जिहाद के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दे दी है. इस विधेयक के अनुसार पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की जेल होगी, वहीं जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की जेल हो सकती है. 

जानकारी के अनुसार विधेयक को सोमवार 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पास किया. इस बिल को संशोधित बिंदुओं के साथ मंजूरी दी गई है. 

नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीडि़त पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी. अगर किसी शख्स पर नाबालिग, अनुसूचित जाति-जनजाति की बेटियों को बहला फुसला कर शादी करने का दोष सिद्ध होता है तो उसे दो साल से 10 साल तक कि सजा दी जाएगी. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता हो तो उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने अपने प्रदेश में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया है. अब इस विधेयक को विधानसभा में लाया जाएगा. 28 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र प्रस्तावित है.