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SC: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में नहीं गठित होगी CBI की नई टीम

बिहार के मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित शेल्टर होम केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर की ओर से गठित टीम में फेरबदल के लिए कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की ओर से गठित टीम में फेरबदल की कोई जरूरत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच टीम को बीच में बदलने से जांच प्रभावित होगा और पीड़ितों के हित प्रभावित होंगे.
आपको बता दें कि पिछले महीने पटना हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच पर नाखुशी जाहिर करते हुए सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर को जांच को मॉनिटर करने के साथ-साथ नए सिरे से एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था. पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरुरत महसूस हुई तो वो पटना हाईकोर्ट मामले को अपने पास ट्रांसफर कर लेगा और खुद  सीबीआई जांच की मोनिटरिंग करेगा. मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि इस मामले को गंभीरता से लें और इसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जैसा आदेश दिया जा रहा है वैसा जल्द कीजिए.