मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के काफिले पर सोमवार रात को रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया. इस पथराव से काफिले में शामिल पुलिस के वाहनों के कांच टूट गए और दो पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर सवार होकर ताल थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे, उनके साथ सुरक्षाबल और पार्टी नेताओं के वाहनों का काफिला भी था तभी कुछ युवकों ने अंधेरे का लाभ उठाते हुए पथराव कर दिया, इससे पुलिस का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ और दो जवानों को चोटें आई हैं. ताल थाने के प्रभारी विनोद सिंह बघेल ने मंगलवार को आईएएनएस से कहा कि पुलिस वाहनों के क्षतिग्रस्त होने के साथ पुलिस जवानों को चोटें भी आई हैं, आरोपियों की तलाश जारी है.
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गौरतलब है कि इससे पहले जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर सिंगरौली जिले के चुरहट में पथराव हुआ था, तब राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश तक करार दे दिया था.वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था. शिवराज ने कहा था कि कांग्रेस मेरे खून की प्यासी हो गई है. मध्य प्रदेश की राजनीति में ये कभी नहीं हुआ. विचारों का संघर्ष चलता रहता है. अलग-अलग पार्टियां अपने-अपने कार्यक्रम करती थीं लेकिन कभी भी इस तरह की पत्थरबाजी नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि वे कांग्रेस को किस दिशा में ले जा रहे हैं. उनके नेता और कार्यकर्ता जो कर रहें क्या वह सही है.
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मध्य प्रदेश के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा था कि पुलिस ने मुख्यमंत्री की जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वह सभी कांग्रेस के नेता हैं. यह घटना शर्मनाक है. इससे यह साबित होता है कि सत्ता में आने के लिए कांग्रेस हर तरह के कानून तोड़ सकती है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनआशीर्वाद यात्रा के रथ पर रविवार रात प्रदेश के सीधी जिले के चुरहट में कथित तौर पर पथराव किया गया था. वहीं जिले के चुरहट में जहां सीएम के रथ पर पत्थरबाजी हुईं वहीं चप्पल भी फेंका गया था. चप्पल फेंकने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें दो आरक्षण विरोधी संगठन और एक व्यक्ति करणी सेना का बताया जाता है. सभी के खिलाफ आइपीसी की धारा 353,186,294, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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