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मतदाता परिचय पत्र नहीं होने पर मतदान हेतु मतदाता 12 वैकल्पिक दस्तावेज का प्रयोग कर सकेंगे

विधानसभा निर्वाचन हेतु निर्वाचन के लिए सभी मतदाता जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं मतदान केन्द्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे अथवा बी.एल.ओ. द्वारा उपलब्ध कराए गए मतदाता फोटो पर्ची दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान के आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे मतदाता निर्धारित 12 प्रकार के परिचय पत्रों को दिखाकर ही मतदान कर पाएंगे।
भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार ऐसे मतदाता जिनका फोटो मतदाता सूची में अंकित नहीं हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पित फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना पड़ेगा। इन दस्तावेजों में क्रमशः पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस राज्य पब्लिक लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र बैंकों-डाक घरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक पेन कार्ड आर.जी.आई. एवं एन.पी.आर.् द्वारा जारी की गई स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज निर्वाचन तंत्र द्वारा प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची सांसदों विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त वैकल्पित दस्तावेजों का उपयोग वहीं मतदाता कर सकेंगे जिनका फोटो मतदाता सूची में नहीं है या मतदान पहचान पत्र के फोटो से मिलान करता है। उसके भिन्न किसी भी व्यक्ति को उल्लेखित दस्तावेजों को मतदाता पहचान पत्र के रूप में उपयोग की अनुमति नहीं होगी।