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मतदान के दिन कर्मचारियों को देना होगा सवैतनिक अवकाश

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018के लिए मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951की धारा 135 ख के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मतदान दिवस २० नवंबर को कारोबार, व्यवसाय औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को सवेतन अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर नियोजक के विरूद्ध पांच सौ रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।