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आरबीआई ने इंडियन बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना, साइबर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मंगलवार को बताया कि उसने इंडियन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना साइबर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई की ओर से यह जानकारी एक रिलीज के जरिए दी गई है।

आरबीआई की ओर से 30 नवंबर 2018 को जारी रिलीज के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने इंडियन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह जुर्माना बैंकों में साइबर सुरक्षा के ढांचे पर उसके परिपत्र का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। बैंक की ओर से यह उल्लंघन फर्जीवाड़ों के वर्गीकरण और वाणिज्यिक बैंकों की रिपोर्टिंग पर आरबीआई के दिशानिर्देशों से संबंधित है।

इसमें कहा गया, “बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग के रुप में इंडियन बैंक पर दिशानिर्देशों का पालन कर पाने में असफल रहने के कारण जुर्माना लगाया गया है।” आरबीआई की रिलीज में कहा गया कि यह कार्यवाही विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है।