खुले में सीवेज छोड़ा तो खैर नहीं, भरना होना बड़ा जुर्माना

खुले में सीवेज छोड़ने वालों या सीवेज लाइनों में लीकेज की सूचना न देने वालों के खिलाफ नगर निगम जुर्माना की कार्रवाई करेगा। निगम आयुक्त अविनाश लवानिया ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। खुले में सीवेज छोड़कर गंदगी करने वालों पर पहली बार 500 रुपए, दूसरी बार 1000 और तीसरी बार 2000 रुपए का स्पॉट फाइन वसूला जाएगा। इस तरह की गतिविधियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 का उल्लंघन

बता दें कि नगर निगम में सीवेज प्रकोष्ठ स्थापित है, जिसके द्वारा सेप्टिक टैंकों की सफाई, डिस्लजिंग, सीवेज नेटवर्क प्रबंधन का काम किया जाता है। नगर निगम के कार्यालय में निर्धारित राशि जमा करके सीवेज को दुरुस्त कराया जा सकता है।

व्यक्गित सेप्टिक टैंकों की सफाई, डिस्लजिंग फीकल स्लज के लिए 2000 लीटर क्षमता की सक्शन मशीन की दर 300 रुपए प्रति ट्रिप तय है। 4000 लीटर क्षमता की सक्शन मशीन के लिए 500 रुपए प्रति ट्रिप निर्धारित है। निगम के संबंधित वार्ड या जोन कार्यालय में जमा करने के बाद यह सुविधा निगम उपलब्ध कराता है। निगम अधिकारियों के अनुसार यदि सीवेज नाली, खुले प्लाटों, नाले में सीधे छोड़ा जाता है तो इससे गंदगी होती है। इसलिए इसकी तत्काल जानकारी दें, ताकि इसे दुरुस्त किया जा सके।