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स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में नियमों में किया शिथिलीकरण

2 फरवरी (वार्ता) स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए नियमों में शिथिलीकरण किया है, जिससे संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।
श्री परमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों ने यदि केंद्र सरकार की सी.टी.ई.टी. परीक्षा या मध्यप्रदेश सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा (2011-12) अथवा अन्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। उस पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर, प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। उन्हाेंने कहा कि इस निर्णय से संभागों और जिलों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा सकेगा।