छत्तीसगढ़ राज्य खनिज संसाधनों के मामले में देश में अग्रणी स्थान रखता है। खनिजों के उत्पादन से जहां खनिज आधारित उद्योगों के माध्यम से क्षेत्र का विकास होता है, वहीं रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होते हैं। सरकार खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के हितों और कल्याण के लिए खनन पट्टे धारकों की भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। इसके लिए पिछली सरकार में खनिज अधिनियम में जिला खनिज ट्रस्ट के गठन का प्रावधान किया गया था। हालांकि, विशेषज्ञों द्वारा इस प्रावधान में कई कमियों को महसूस किया जा रहा था क्योंकि जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा रही थी। इसके अलावा, स्थानीय लोगों की भागीदारी भी न्यूनतम थी। इसके अलावा, सीधे प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए धन का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा था। सरल शब्दों में, जरूरतमंदों को आवंटित धन से लाभ नहीं मिल रहा था। पूर्ववर्ती प्रावधान में कई अन्य समान कमियों को भी देखा गया था।
इन कमियों को दूर करने के लिए, और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और स्वच्छता के क्षेत्र में प्रभावित स्थानीय लोगों को उचित लाभ प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने पुराने प्रावधान में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।
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