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प्रशासन ने रोका नाबालिग का विवाह, 18 वर्ष पूरे होने पर ही शादी करने परिजनों को दी समझाइश

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के बिलाईगढ़ में प्रशासन को नाबालिग बालिका का विवाह रोकने में कामयाबी मिली है। जिला बाल संरक्षण इकाई ने पुलिस के सहयोग से नाबालिग के परिजनों को समझाइश देने के साथ ही घोषणा पत्र भराया है। जिला बाल संरक्षण इकाई बलौदाबाजार को 14 फरवरी को बिलाईगढ़ विकासखंड के एक गांव में 15 वर्षाीय किशोरी के विवाह की सूचना मिली थी। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिला बाल संरक्षण इकाई और बिलाईगढ़ थाना की संयुक्त टीम विवाह स्थल पर पहुंची। वर-वधु के परिजनों से आयु के संबंध में पूछताछ करने पर बालिका की आयु साढ़े 15 वर्ष पाई गई। अधिकारियों ने बालिका के परिजनों व ग्रामीणों को इस मौके पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। 18 वर्ष से कम आयु में विवाह करने से बालिकाओं को होने वाले शारीरिक नुकसान एवं दुष्परिणामों की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों की समझाइश पर परिजनों ने अपनी गलती स्वीकार की। बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह करने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।