9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने का आदेश पारित हो चूका है। आदेश पारित होते ही इस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भिलाई निवासी छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने यह याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि शासन का निर्णय बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। स्कूल खुलने से बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे। बच्चों के कोरोना पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अलावा अभी बच्चों को वैक्सीनेशन किए बिना ही स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है। इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से आज अर्जेंट हियरिंग करने का भी आग्रह कोर्ट से किया गया है। अब देखना है यह की इस याचिका पर सरकार के तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा।
Nationalism Always Empower People
More Stories
सुरेश रैना को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब छत्तीसगढ़ में उतरेंगे जलवा
राज्य उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को मिले सेवा में कमी का, परिवादी को 14 लाख रुपये बीमा धन के साथ मानसिक उत्पाद और वाद्य व्यय का आदेश दिया
पावर सेंटर : ‘ढिंढोरा’…’सिप्लसलर’…’अहाता’…’कौन बनेगा मंत्री’…’रोशन’…-आशीष तिवारी