27 फरवरी के बाद बजट की प्रावधानिक राशि से किसी भी प्रकार की खरीदी नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार ने बजट से खरीदी पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बजट संचालक शारदा वर्मा ने राज्य के सभी विभागों, कलेक्टर, कमिश्नरों को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। राज्य सरकार का मानना है कि आखिरी वक्त में बजट से खरीदी सिर्फ बजट के उपयोग करने के उद्देश्य से किया जाता है, लिहाजा राज्य सरकार ने साफ तौर पर सभी विभागों को आदेश दिया है कि 27 फरवरी के बाद किसी भी तरह की खरीदी नहीं की जाएगी। हालांकि अतिआवश्यक मदों के लिए खरीदी की इजाजत रहेगी। राज्य सरकार ने कहा है कि निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, इरीगेशन और पीएचई विभाग में खरीदी की जा सकेगी, वहीं जेलों, शासकीय, राज्य बीमा के अस्पतालों में भोजन, कपड़ा व दवाई की खरीदी भी की जा सकेगी। वहीं आंगनबाड़ी में पोषण आहार, देसी शराब की खरीदी, पेट्रोल-डीजल व वाहन मरम्मत के लिए खरीदी की जा सकेगी।
Nationalism Always Empower People
More Stories
राज्य उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को मिले सेवा में कमी का, परिवादी को 14 लाख रुपये बीमा धन के साथ मानसिक उत्पाद और वाद्य व्यय का आदेश दिया
पावर सेंटर : ‘ढिंढोरा’…’सिप्लसलर’…’अहाता’…’कौन बनेगा मंत्री’…’रोशन’…-आशीष तिवारी
राजधानी के अस्पतालों में बड़ी उथल-पुथल: ना सर्जन, ना ऑपरेशन टीम, विचारधारा के बीच पेट दर्द के मरीज की अस्पताल में सर्जरी, जिंदगी और मौत के बीच डॉक्टरी जारी