छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने पांच जनसूचना अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत समय पर आवेदक को जानकारी नहीं देने के कारण पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश दिया है। साथ ही राज्य सूचना आयुक्त एके अग्रवाल ने एक जनसूचना अधिकारी को पच्चीस हजार रुपए अर्थदंड का आदेश दिया है। इनमें जनसूचना अधिकारी कोलेगांव जनपद पंचायत पंडरिया जिला कबीरधाम, जनसूचना अधिकारी जिला शिक्षाधिकारी सक्ती, जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेमरा रामेश्वर पटेल, जनसूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नवागढ़ एलएल निषाद और जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत घोटिया जनपद पंचायत भानुप्रतापपुर गीताराम निषाद को अर्थदंड भरने का आदेश दिया गया है।
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