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रायपुर जिले के 620 प्राइवेट क्लीनिक, लैब और अस्पतालों का लाइसेंस नवीनीकरण नहीं

जिले में करीब 620 ऐसे प्राइवेट क्लीनिक, लैब और अस्पताल संचालित हैं, जिन्होंने बार-बाद नोटिस मिलने के बाद भी अभी तक अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया है। प्रशासन ने सूची बनाकर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्राइवेट क्लीनिक, लैब और अस्पतालों में समय-समय पर अपने लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है।

इनमें आवेदन के बाद स्वास्थ्य विभाग नियम के तहत इलाज के स्थान, व्यवस्था, फायर सेफ्टी, बायोमेडिकल वेस्ट आदि को लेकर निरीक्षण कर यह तय करता है कि इन संस्थानों को एनओसी दी जाए या नहीं। मगर, शहर समेत जिले में संचालित ऐसे कई अस्पताल, क्लीनिक और लैब हैं, जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। लाइसेंस का नवीनीकरण तो दूर, उन्होंने पंजीयन भी नहीं कराया है। विभाग द्वारा भी कार्रवाई को लेकर उदासीनता नजर आ रही थी। ऐसे में मामले का कलेक्टर द्वारा संज्ञान लेने के बाद जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा ऐसे अस्पतालों, लैब और क्लीनिक की सूची बनाई गई है।
जिला स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, अभी 259 ऐसे प्राइवेट अस्पताल, लैब और क्लीनिकों की सूची बनाई गई है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही पंजीयन या नवीनीकरण भी नहीं कराया है। वहीं, अन्य संस्थानों का भी सर्वे किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद इन सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि इसका भी पालन और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराते हैं, तो संस्थानों का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।