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उत्तर प्रदेश सरकार में जनपद न्यायालय गोरखपुर में ट्रांजिस्ट हास्टल के निर्माण हेतु 88.54 लाख रूपये की अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये है कि कराये जा रहे निर्माण कार्याें में गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2022 तक अवश्य कर लिया जाए।
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