दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन्हें देशमुख के खिलाफ चल रही जांच से जुड़े दस्तावेजों के कथित लीक के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
डागा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए विशेष सीबीआई न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने आदेश में कहा, “…जांच अभी भी अनिर्णायक है। वसूली आवेदक आरोपी को कथित अपराधों से जोड़ती है और इस तथ्य को देखते हुए कि आवेदक/आरोपी खुद एक वकील है… और गंभीर प्रकृति के आरोपों का सामना कर रहा है; इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि वह जांच को प्रभावित करने या प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है…”
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