Lakhimpur Kheri: नेपाल या लखीमपुर खीरी… आखिर कहां फरार हैं आशीष मिश्रा? पुलिस के सामने नहीं हुए पेश – Lok Shakti
November 1, 2024

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Lakhimpur Kheri: नेपाल या लखीमपुर खीरी… आखिर कहां फरार हैं आशीष मिश्रा? पुलिस के सामने नहीं हुए पेश

हाइलाइट्सखीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा शुक्रवार को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुएकेंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने एक दिन पहले ही नोटिस जारी किया था8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे आशीष मिश्रा ने लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में समन किया गया हैलखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी आशीष मिश्रा शुक्रवार को पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को पुलिस ने एक दिन पहले ही नोटिस जारी किया था। यह नोटिस मंत्री के आवास के गेट में चिपकाया गया था जिसमें लिखा था कि 8 अक्टूबर को सुबह 10 बजे उन्हें लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में समन किया गया है। बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा खीरी में ही अपने एक रिश्तेदार के यहां मौजूद हैं।

आशीष मिश्रा के रिश्तेदार अभिजात मिश्रा ने बताया, ‘वह फिलहाल अभी यहां हैं, और जांच में सहयोग करेंगे।’ वहीं कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा नेपाल भाग गए हैं। सपा मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यह सच है कि भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।

10 बजे पहुंचने को कहा गया था
लखीमपुर खीरी पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के आवास पर नोटिस चस्‍पा किया था। इसमें उनके बेटे और इस मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को शुक्रवार सुबह दस बजे क्राइम ब्रांच के ऑफिस में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। नोटिस में कहा गया था कि वह शुक्रवार सुबह 10 बजे पेश होकर घटना से जुड़े साक्ष्य सामने रखें।

आशीष मिश्रा पर ये हैं आरोप
फिलहाल क्राइम ब्रांच के दफ्तर में उनका इंतजार हो रहा है। आशीष मिश्रा के घर के बाहर भी सन्नाटा है। वह घर पर मौजूद नहीं हैं। आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर में दावा किया गया है कि आशीष मिश्रा ने किसानों पर गोलियां चलाई थीं और वह किसानों को कुचलने वाली कार में भी मौजूद थे।

आशीष के खिलाफ इन धाराओं में केस
आशीष मिश्रा के खिलाफ बहराइच जिले निवासी जगजीत सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आशीष मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149 (दंगों से संबंधित), 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 338 (किसी शख्स को चोट पहुंचाना जिससे उसकी जान को खतरा हो), 304-ए (लापरवाही से मौत), 302 (हत्या) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचना) के तहत केस दर्ज हुआ है।

आशीष मिश्रा मोनू