सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को 25 नवंबर से शुरू होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों से पहले त्रिपुरा में अपने कैडरों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया।
सोमवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया गया। याचिका में कहा गया है कि त्रिपुरा में टीएमसी कैडर को निशाना बनाया जा रहा है और अदालत के पहले के आदेशों के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं पर झूठे मामले थोपे जा रहे हैं।
11 नवंबर को, एससी ने टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल “कानून के अनुसार अपने चुनावी अधिकारों का पीछा करने और शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से प्रचार करने से नहीं रोका जाए”। अदालत ने राज्य सरकार को अपने आदेश के आलोक में उठाए जा रहे कदमों के बारे में एक हलफनामा दायर करने और “चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करने के लिए” भी निर्देश दिया था।
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