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आगरा में डरा रहे कोरोना के आंकड़े: पंद्रह सौ के पास हुई सक्रिय मरीजों की संख्या, 277 नए पॉजिटिव मिले

आगरा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को आई रिपोर्ट में 277 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। ताजनगरी में अब सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1495 हो गया है। जनपद में अबतक 27,298 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 25,344 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिला प्रशासन की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटे में 4,848 सैंपल एकत्रित किए। जिसके सापेक्ष में 277 नए मरीज चिन्हित हुए। आगरा में राहत की बात ये है कि पिछले 24 घंटे में 12 मरीज स्वस्थ भी हुए। हैं। वर्तमान में 1495 सक्रिय मरीज हैं। जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
सोमवार को यहां मिले थे मरीज
आवास विकास, दयालबाग और कमला नगर के बाद ताजगंज नया हॉटस्पॉट बन रहा है। सोमवार को यहां चार परिवारों में 12 लोग संक्रमित मिले थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण श्रीवास्तव के मुताबिक ताजमहल पर जांच के दौरान 13 साल से कम उम्र के 10 बच्चों में पुष्टि हुई। 13 बच्चे शहर के हैं। 15 साल से कम उम्र के कुल 23 बच्चे संक्रमित हुए। इनके अलावा एसएन व निजी अस्पताल के दस चिकित्सक भी संक्रमित मिले। सदर भट्टी, धौलपुर हाउस क्षेत्र, कमला नगर, कैंट व ट्रांस यमुना कॉलोनी में नए मरीज मिले थे।
जिला प्रशासन ने पाबंदियां बढ़ाईं
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव व संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने शहर में पाबंदियां बढ़ाईं हैं। तत्काल प्रभाव से सभी जिम, स्वीमिंग पूल, वॉटर पार्क  बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट, फूड प्वाइंट व सिनेमा हॉल आधी क्षमता से संचालित होंगे। सीटों की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही आएंगे। शादी समारोह में अब 100 लोगों की अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित पाबंदियों को जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने सोमवार से जिले में लागू कर दिया है।
जिलाधिकारी ने संक्रमण की समीक्षा के बाद नई पाबंदियों के बारे में बताया कि रात्रि कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट के गेट पर कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य है। डेस्क पर स्क्रीनिंग व मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति के संबंध में अब बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 अतिथि आमंत्रित किए जा सकेंगे। आयोजन में मास्क, दो गज की दूरी, सैनिटाइजर, कोविड डेस्क व कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। खुले मैदानों पर समारोह के दौरान क्षमता के 50 फीसदी लोग ही एकत्र हो सकेंगे।

वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित करें
जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह ने बताया कि आईटी व अन्य निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए प्रोत्साहित करें। संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। उल्लंघन पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।