इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया जिला अदालत में लंबित मुकदमे में गवाहों को दोबारा गवाही (प्रतिपरिक्षा) के लिए बुलाए जाने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में निचली अदालत की ओर से की गई कार्रवाई सही है और गवाहों को दोबारा बलाए जाने की जरूरत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने भीम सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
मामला देवरिया जिले के लार थाने का है। विनोद सिंह की ओर से 25 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई बलिंदर सिंह किसी काम से बाजार गया था। वापसी के दौरान धमौली तिराहे पर सुभाष सिंह व दो अन्य ने उसे गोली मार दी।
मामले में निचली अदालत में मामला विचाराधीन है। गवाही हो चुकी है। याची की ओर से निचली अदालत में गवाहों को प्रतिपरिक्षा के लिए दोबारा बुलाए जाने की अर्जी दाखिल की गई थी। इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। याची निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया जिला अदालत में लंबित मुकदमे में गवाहों को दोबारा गवाही (प्रतिपरिक्षा) के लिए बुलाए जाने के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में निचली अदालत की ओर से की गई कार्रवाई सही है और गवाहों को दोबारा बलाए जाने की जरूरत नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने भीम सिंह की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
मामला देवरिया जिले के लार थाने का है। विनोद सिंह की ओर से 25 अगस्त 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई बलिंदर सिंह किसी काम से बाजार गया था। वापसी के दौरान धमौली तिराहे पर सुभाष सिंह व दो अन्य ने उसे गोली मार दी।
मामले में निचली अदालत में मामला विचाराधीन है। गवाही हो चुकी है। याची की ओर से निचली अदालत में गवाहों को प्रतिपरिक्षा के लिए दोबारा बुलाए जाने की अर्जी दाखिल की गई थी। इसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया। याची निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।
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