होम्योपैथी फार्मासिस्ट के 420 पदों की भर्ती में सफल याचियों का चयन न करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है।
हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा है कि 14 याचियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद किस कारण से सफल घोषित नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने जौनपुर के पांडेय अंकित कुमार, कृष्ण कुमार और 13 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद की भर्ती विज्ञापन में होम्योपैथी फार्मेसी में डिप्लोमा और मेडिकल बोर्ड में पंजीयन की अर्हता रखी गई है।
24 अक्तूबर 2019 को परीक्षा हुई और याचीगण 17 दिसंबर 2020 को घोषित परिणाम में सफल घोषित किए गए। उनके दस्तावेज सत्यापित कराए गए लेकिन अंतिम चयन सूची से उन्हें बाहर रखा गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 10 मार्च तय की है।
More Stories
दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, जानकारी मिलते ही खिड़कियों से उठने लगे यात्री, देखें VIDEO
बाइक से टक्कर के बाद आग का गोला बनी जीप, 3 की मौ
व्यापारी ने गिरफ्तार कोलड्रिंक पिलाकर किया बलात्कार, महिला हुई गर्भवती