झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव को चारा घोटाले से संबंधित 139.35 करोड़ रुपये के डोरंडा कोषागार मामले में जमानत दे दी, जिसमें सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। उनके वकील के अनुसार, अदालत ने दिग्गज नेता की स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखा।
“वह जल्द ही रिहा हो जाएगा। उसे एक लाख रुपये की जमानत राशि और 10 लाख रुपये जुर्माने के रूप में जमा करने होंगे। 73 वर्षीय नेता को रांची की सीबीआई अदालत ने डोरंडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित पांचवें चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया था।
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