सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, थोट्टाथिल बी राधाकृष्णन को शीर्ष अदालत के आदेश पर जनवरी 2020 में केरल के कोच्चि में अवैध आवासीय अपार्टमेंट बनाने में बिल्डरों और अधिकारियों की कथित सांठगांठ की जांच करने के लिए नियुक्त किया है।
मारडू नगर पालिका में तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों का उल्लंघन करने वाले चार अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त करने का आदेश देते हुए, एससी ने सितंबर 2019 में राज्य सरकार को बेदखल फ्लैट मालिकों को चार सप्ताह के भीतर 25 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा कि राज्य अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार बिल्डर या अधिकारियों से राशि वसूल कर सकता है।
राज्य ने तदनुसार फ्लैट मालिकों को कुल 61.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया और अदालत से बिल्डरों को सरकार को राशि की प्रतिपूर्ति करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
बिल्डरों ने तर्क दिया कि दायित्व की मात्रा निर्धारित करने से पहले यह पता लगाना आवश्यक है कि अवैध निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है।
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