हाईकोर्ट का आदेश – SSLNT अस्पताल धनबाद के अधीक्षक का वेतन रोका जाए, जानिए पूरा मामला – Lok Shakti
November 1, 2024

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हाईकोर्ट का आदेश – SSLNT अस्पताल धनबाद के अधीक्षक का वेतन रोका जाए, जानिए पूरा मामला

Ranchi :  रिटायरमेंट का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसएलएनटी (SSLNT) अस्पताल, धनबाद के अधीक्षक जितेश रंजन के वेतन पर तब तक रोक लगाने का आदेश दिया है, जब तक प्रार्थी वरण सिंह को सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान नहीं किया जाता. इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि सरकार को किसी से लेना-देना नहीं.

1 दिन के अंदर सेवानिवृत्ति का लाभ देने को कहा

वहीं अदालत ने यह आदेश दिया है कि 1 दिन के अंदर सेवानिवृत्ति के लाभ का भुगतान किया जाए. इसके साथ ही अदालत ने यह निर्देश दिया है कि वरण सिंह को भुगतान कर 13 जून को जवाब दाखिल किया जाए. अब इस मामले की सुनवाई के लिए 13 जून की तारीख निर्धारित की गई है. 19 साल से सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए जाने के बाद अवमानना की याचिका दाखिल की गई है.

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