सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन से परहेज करने की सलाह देते हुए कहा कि सट्टेबाजी और जुआ देश के “अधिकांश हिस्सों” में अवैध हैं और उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं।
मंत्रालय ने कहा कि एडवाइजरी व्यापक जनहित में जारी की गई है और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों / प्लेटफार्मों के कई विज्ञापनों के उदाहरणों के प्रकाश में आई है।
इसने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी है। इसने ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों और प्रकाशकों सहित ऑनलाइन और सोशल मीडिया को भारत में ऐसे विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने या भारतीय दर्शकों के लिए ऐसे विज्ञापनों को लक्षित नहीं करने की सलाह दी है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “सट्टेबाजी और जुआ, देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध, उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं।”
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इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों का “इस बड़े पैमाने पर निषिद्ध गतिविधि” को बढ़ावा देने का प्रभाव है।
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