सीबीआई ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी के एक मामले में कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल और उनके परिवार के सदस्यों की 16.97 करोड़ रुपये की सावधि जमा पर रोक लगा दी है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने मामले में जारी जांच के दौरान सावधि जमा का पता लगाया।
सीबीआई बुधवार को बोलपुर में मंडल के निचुपट्टी स्थित आवास पर उनकी बेटी से पूछताछ करने गई, लेकिन सुकन्या द्वारा उनसे बात करने से इनकार करने के 10 मिनट के भीतर ही वहां से चली गईं।
एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी ने पिछले गुरुवार को मंडल को उसके आवास से गिरफ्तार किया था, जब वह तीन दिनों में दो बार केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने अपनी निर्धारित उपस्थिति से चूक गया था।
अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि फरार टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई विकास मिश्रा और मंडल ने कथित पशु तस्कर इनामुल हक के सहयोगियों को सुरक्षा प्रदान की, जो इलमबाजार के एक बाजार में जानवर खरीदते थे।
उन्होंने कहा कि तस्कर राज्य प्रवर्तन एजेंसियों से मंडल और मिश्रा के कथित संरक्षण के तहत इलमबाजार से भारत-बांग्लादेश सीमा तक जानवरों को ले जाते थे।
अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने इन मवेशियों को बांग्लादेश ले जाने के लिए चार्जशीटेड सतीश कुमार सहित कुछ बीएसएफ अधिकारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया।
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