प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश में किसानों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं सुलभ कराने और किसानों को खेती की नवीन तकनीक से युक्त करने तथा उनकी आमदनी को दुगुना करने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग ने आगामी खरीफ सीज़न में धान खरीद की तैयारी अभी से शुरू दी है।
प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में किसानों से धान क्रय करने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि धान क्रय केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाएं, ताकि किसान जब खरीद केन्द्रों पर जाए तो उन्हें कोई दिक्कत न हो।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को उनकी उपज की कीमत मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप या उससे अधिक दिलाने के उद्देश्य से आगामी 01 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश ं और 01 नवम्बर, 2022 से पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में किसानों से सीधे धान की खरीद शुरू करने के निर्देश दिए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक समय-सारिणी जारी की जा चुकी है।
प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग ने बताया कि जारी समय-सारिणी में अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि क्रय केन्द्र/डिपो/मिलर/बैंक/निरीक्षण माडयूल तथा पी0एफ0एम0एस0 माड्यूल को तैयार करने सम्बन्धी कार्यों के अलावा मिलों का पंजीयन तथा सत्यापन, मिलों का आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्य 31 अगस्त, 2022 तक कर लिया जाय। परिवहन हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त दरों का अनुमोदन प्राप्त कर ठेकेदारों की नियुक्ति तथा हैण्डलिंग ठेकेदारों की नियुक्ति, धान क्रय केन्द्रों की आवश्यकता का आंकलन कराकर आवश्यक धनराशि, बोरों, स्टाफ तथा कृषकों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था आगामी 15 सितम्बर तक कर ली जाय।
प्रमुख सचिव ने बताया कि कांटा, बांट का सत्यापन, रिपेयरिंग व खराब होने की स्थिति में मैकेनिक का नामांकन 25 सितम्बर, 2022 तक, धान/चावल की गुणविनिर्दिष्टियों, एज टेस्टिंग के विश्लेषण संबंधी प्रशिक्षण, ई उपार्जन साफ्टवेयर तथा ई-पॉप डिवाइस के परिचालन संबंधी प्रशिक्षण, धान खरीद का भुगतान/बिलिंग/वित्तीय प्रतिनिधायन/ऑनलाइन पेमेंट तथा आधार लिंक भुगतान/एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग आदि का प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में आगामी 15 सितम्बर, 2022 तक तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में 15 अक्टूबर तक पूरा कर लेने के निर्देश दिये गये हैं।
इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों, निदेशक मण्डी, निदेशक कृषि विभाग, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी समितियां, महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0को-आपरेटिव यूनियन लि0, प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0एस0, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक तथा शाखा प्रबन्धक, नैफेड को प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
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