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देश के प्रसिद्ध मंदिरों के उचित रखरखाव और विशेष धार्मिक पर्व पर जुटने वाली दर्शनार्थियों की भीड़ के उचित प्रबंधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। मथुरा के अनंत शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में हिंदू नागरिकों, खासकर संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए मंदिरों के उचित रखरखाव की योजना तैयार करने की मांग की गई है।
साथ ही यह भी मांग की गई कि पर्व के समय दर्शनार्थियों की जुटने वाली भारी भीड़ के उचित प्रबंधन, सुविधाएं मुहैया कराने तथा कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए भी निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में अदालत की ओर से गोस्वामी ओंकार नाथ तथा अन्य बनाम गोस्वामी फुंदी लाल व अन्य केस में तैयार प्रबंधन योजना को अवैध घोषित करने की भी मांग की गई है। हालांकि अभी यह सूचीबद्ध नहीं हो सकी है। जल्द ही सूचीबद्ध होने पर कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। इसके बाद इस पर सुनवाई की जाएगी।
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देश के प्रसिद्ध मंदिरों के उचित रखरखाव और विशेष धार्मिक पर्व पर जुटने वाली दर्शनार्थियों की भीड़ के उचित प्रबंधन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। मथुरा के अनंत शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में हिंदू नागरिकों, खासकर संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वैष्णव संप्रदाय को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए मंदिरों के उचित रखरखाव की योजना तैयार करने की मांग की गई है।
साथ ही यह भी मांग की गई कि पर्व के समय दर्शनार्थियों की जुटने वाली भारी भीड़ के उचित प्रबंधन, सुविधाएं मुहैया कराने तथा कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए भी निर्देश जारी किए जाएं। याचिका में अदालत की ओर से गोस्वामी ओंकार नाथ तथा अन्य बनाम गोस्वामी फुंदी लाल व अन्य केस में तैयार प्रबंधन योजना को अवैध घोषित करने की भी मांग की गई है। हालांकि अभी यह सूचीबद्ध नहीं हो सकी है। जल्द ही सूचीबद्ध होने पर कोर्ट के समक्ष पेश की जाएगी। इसके बाद इस पर सुनवाई की जाएगी।
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