सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि प्रक्रिया 24 घंटे के भीतर पूरी कर दी गई। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने चुनाव आयुक्त के रूप में गोयल की नियुक्ति पर कहा कि उसी दिन की प्रक्रिया, उसी दिन आवेदन, उसी दिन स्वीकृति और उसी दिन नियुक्ति। फाइल 24 घंटे तक नहीं चली जैसे कि बिजली की गति है। पीठ ने पूछा कि बिजली की तेजी से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति क्यों? चौबीस घंटे के भीतर ही नियुक्ति की सारी प्रक्रिया कैसे पूरी कर ली गई? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केंद्र को ऐसे लोगों को चुनना होगा जिन्हें चुनाव आयुक्त के रूप में छह साल मिलना चाहिए।
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