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Rishabh Pant Car Speed: ऋषभ पंत अगर ओवरस्पीडिंग कर रहे थे तो जानिए क्या-क्या हो सकती है कार्रवाई

Rishabh Pant UP Police Challan: ऋषभ पंत का तेज रफ्तार में मर्सिडीज कार चलने को लेकर दो बार यूपी पुलिस चालान काट चुकी है। दोनों बार चालान कटने पर ऋषभ ने नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दिया। मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन से ऋषभ पंत बड़ी मुसीबत में भी आ सकते हैं। जानिए ऋषभ पर क्या कार्रवाई हो सकती है।

 

हाइलाइट्सऋषभ पंत ने दो बार की ओवरस्पीडिंग, यूपी पुलिस ने भेजा नोटिसमर्सिडीज कार में हादसे से पहले 2 बार कटा था ऋषभ का चालानऋषभ पर यूपी पुलिस कर सकती है कार्रवाई, जानिए क्या है सजादेहरादून के मैक्स अस्पताल में अभी चल रहा है इलाज, खतरे से बाहरदेहरादून/लखनऊ: क्रिकेटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) दिल्ली से उत्तराखंड अपने घर जाते समय भयानक हादसे का शिकार हो गए। ऋषभ पंत अपनी मर्सिडीज बेंज कार (Mercedes Benz Car) खुद चला रहे थे और शुक्रवार सुबह करीब 5.30 बजे रुड़की के पास डिवाइडर से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार हादसे के बाद जलकर बर्बाद हो गई। आग लगने से चंद सेकेंड पहले ऋषभ पंत को किसी तरह विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकाल लिया गया था। सोशल मीडिया पर वायरल हादसे के वीडियो में ऋषभ की कार काफी तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकराते नजर आई। दूसरी तरफ ये सामने आया है कि साल 2022 में ही ऋषभ पंत का दो बार ओवरस्पीडिंग के लिए चालान कट चुका है। दोनों बार चालान कटने के दौरान वो मर्सिडीज (DL10CN1717) चला रहे थे। ये चालान यूपी पुलिस (UP Police) ने काटा था, अब चालान न भरने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, इसमें जुर्माना से लेकर जेल भेजने तक की सजा है।

दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ओवरस्पीडिंग के लिए यूपी पुलिस ने ऋषभ पंत का दो बार चालान काटा है। पहली बार इसी साल 22 फरवरी को 23.55 बजे यूपी पुलिस ने चालान काटा था। इसके बाद 25 मई को शाम करीब 5 बजे ऋषभ पंत का चालान कटा। दोनों बार ऋषभ पंत मर्सिडीज बेंज (DL10CN1717) कार में सवार बताए जा रहे हैं। चालान कटने के बाद भी ऋषभ ने इसे जमा नहीं कराया।
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ऋषभ पंत के खिलाफ होगी कार्रवाई?क्रिकेटर ऋषभ पंत को दो बार मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन किया है। दोनों बार यूपी पुलिस ने ऋषभ का चालान काटा। इसके बाद दो बार यूपी पुलिस उन्हें नोटिस भी भेज चुकी है। नियम के मुताबिक नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर वाहन चला रहे व्यक्ति का नाम-पता, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर समेत अन्य जानकारी देनी होती है। ये जानकारी नहीं देने पर 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल और दोनों हो सकते हैं। वहीं दूसरी बार इस तरह की नोटिस जारी होने पर जानकारी नहीं देने की स्थिति में 6 महीने की जेल या 1 हजार रुपये जुर्माना और दोनों हो सजा एक साथ दी जा सकती है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने दोनों बार नोटिस का जवाब नहीं दिया है। ऐसे में ऋषभ पंत पर यूपी पुलिस 6 महीने जेल या 1 हजार जुर्माना और दोनों की कार्रवाई कर सकती है।
ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट ऋषभ पंत की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे में ऋषभ के सिर, पैर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं थीं। फिलहाल उनका देहरादून मैक्स अस्पताल के आईसीयू में इलाज चल रहा है। डॉक्टर उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। सुबह हादसे के बाद ऋषभ को सबसे पहले रुड़की के पास सक्षम अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
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