हेरिटेज शराब की ब्रांडिंग के साथ ही इसकी स्मार्ट पैकिंग की तैयारी भी की जा रही है। प्रदेश के अलीराजपुर और डिंडौरी जिले में महुआ से निर्मित हेरिटेज शराब का स्व-सहायता समूहों द्वारा प्लांट लगाकर उत्पादन किया जा रहा है। हेरिटेज शराब को आम लोगों को उपलब्ध कराने के लिए आबकारी विभाग ने बोतलों की विशेष डिजाइन तैयार करने के लिए व्यावसायिक बोतल डिजाइन फमो्रं, कंपनियों को आमंत्रित किया है। यह एक्सप्रेशन आफ इन्स्ट्रेस्ट इन फर्मों, कंपनियों को दो फरवरी, २०२३ तक ई-मेल से और तीन फरवरी, २०२३ तक उपस्थित होकर देना होगा। बोल पर लिखा होगा शराब पीकर न चलाएं वाहन : मध्य प्रदेश हेरिटेज मदिरा नियम-२०२२ में नया प्राविधान किया गया है। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब शराब की बोतल पर लिखा जाएगा कि शराब पीकर वाहन न चलाएं।। यह प्रयोग राज्य सरकार प्रदेश में पहली बार करने जा रही है। बताया जा रहा है कि महुआ से निर्मित यह हेरिटेज शराब देसी एवं विदेशी शराब की दुकानों के अलावा रेस्तरां, बार और होटलों में भी मिलेगी। हेरिटेज शराब ७५०, ३७५, १८० एवं ९० मिली लीटर की बोतलों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए खाद्य लाइसेंस भी लेना जरूरी होगा।
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