कोरोना के कारण अभी स्कूलें बंद होने से बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने ध्यानाकर्षण किया है कि यदि इसी तरह लंबे अवधि तक लगातार ऑनलाइन शिक्षा दी जाए तो इसके कारण बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है इस समस्या को नियंत्रण में लेने के लिए कौन-कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं उसका जवाब पेश किया जाए।
बच्चों की स्कूल फीस के संबंध में हुई याचिका में आवेदक की पेशकश थी कि लॉकडाउन के कारण स्कूलें बंद हैं और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। इसके बावजूद स्कू लवाले पूरी फीस की मांग कर रहे हैं। जिससे जब तक स्कूल प्रत्यक्ष तौर पर शुरु नहीं हो तब तक पूरी फीस चुकाने से अभिभावकों को राहत मिलनी चाहिए।
ऑनलाइन शिक्षा के संबंध में हाईकोर्ट ने सूचित किया था कि लगातार ऑनलाइन शिक्षा के कारण बच्चों की आंखों पर विपरीत असर पड़ सकता है। इसके अलावा जिस परिवार में एक से अधिक बच्चे हों वे ऑनलाइन शिक्षा के लिए किस प्रकार व्यवस्था करेंगे। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार को जरुरी जानकारी पेश करने के निर्देश दिये हैं।
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