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हाथरस में वॉटर ATM के नाम पर बड़ा घोटाला, पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष से 1 करोड़ की वसूली के निर्देश

हाथरसः वाटर एटीएम के नाम पर हाथरस नगर पालिका परिषद में घोटाला होने के सबूत शासन को मिले हैं। शासन ने पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष आशीष शर्मा से पानी घोटाला के एक करोड़ चार लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। आदेश डीएम हाथरस को मिल गए हैं। एडीएम हाथरस बसंत अग्रवाल के मुताबिक शासन से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष से धनराशि वसूली के आदेश प्राप्त हुए हैं। डीएम ने ईओ नगर पालिका परिषद हाथरस को वसूली के निर्देश दिए हैं।

वहीं पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष हाथरस आशीष शर्मा ने कहना है कि नियम के अनुसार बोर्ड में प्रस्ताव पारित कर जनता को निशुल्क आरओ वाटर पिलाया गया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। पेशेवर शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी के आदेश पर जिलाधिकारी अर्चना वर्मा ने एसडीएम सदर और ईओ नगर पालिका हाथरस को तत्काल धनराशि वसूली के आदेश दिए हैं।

दरअसल, प्रशांत कौशिक नाम के व्यक्ति ने इस केस की शिकायत शासन से की थी। शासन ने कमिश्नर अलीगढ़ जांच सौंपी थी। शासन से कारण बताओ नोटिस का आशीष शर्मा के संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। कमिश्नर ने जरूर अपने पत्र में लिखा था कि नगर पालिका के सभासदों ने गर्मी में वाटर एटीएम की व्यवस्था बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। प्रस्ताव के अनुपालन में छह माह के लिए नगर के 12 स्थानों पर तीन वर्षों के लिए 1,47,16,800 रुपये का एस्टीमेट तैयार किया था।

मैसर्स गर्ग इन्टरप्राईजेज की 1,46,74,121 रुपये को पूर्व अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी थी। इसी के साथ 2018-19 में 50,68,703 रुपये, 2019-20 में 39,13,341 रुपये और 2020-21 में भी काम का भुगतान कराने की रिकार्ड नहीं मिला था। पता चला था कि वाटर एटीएम की स्थापना न कर फर्म से पेयजल की सुविधा रिक्शा से मुहैया कराने का दावा किया था। ऐसे में कमिश्नर की जांच में वाटर एटीएम नहीं लगाने की पुष्टि हुई थी। शासन ने अब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आशीष शर्मा से आर्थिक क्षति करना मानते हुए 1,04,92,595 की नियमानुसार वसूली करने के लिए डीएम को निर्देश दिए हैं।मंगलवार को वसूली नोटिस जारी करने किया गया।

शादाब रिजवी