Ranchi : राज्य के सांसदों और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले के शीघ्र निष्पादन को लेकर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका और इसी मामले में दुर्गा मुंडा द्वारा दायर जनहित याचिका सहित इस मामले से संबंधित अन्य जनहित याचिका को सूचीबद्ध कर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत सीबीआई को 2 सप्ताह के भीतर अद्यतन स्थिति शपथ पत्र के माध्यम से दायर करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.
राज्य सरकार और ईडी ने जवाब सौंप दिया है
पूर्व में अदालत ने राज्य सरकार, सीबीआई और ईडी को मामले में जनप्रतिनिधियों पर दर्ज आपराधिक मामले की अद्यतन स्थिति अदालत में पेश करने को कहा था. अदालत के आदेश के आलोक में राज्य सरकार और ईडी ने अदालत में अपना जवाब सौंप दिया है. पूर्व में अदालत ने सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था, लेकिन सीबीआई द्वारा समय से जवाब पेश नहीं किया जा सका. अदालत ने फिर से सीबीआई को समय देते हुए अद्यतन जवाब पेश करने को कहा है.
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