Ranchi : झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने सोमवार को उत्पाद आयुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कहा गया है कि शहर में बार इवेंट कंपनी और ऑर्गेनाईजेशन कमिटी सहित अन्य जगहों पर 21 साल से कम उम्र के युवक-युवतियों के शराब पिलाने पर प्रतिबंध लगे. बताया कि सरकारी अधूिसचना के बावजूद इन जगहों पर 21 साल से कम उम्र के युवक-युवतियों को धडल्ले से शराब पिलाया जा रहा है. इससे बच्चों और किशोरों के शारीरिक एवं मानिसक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. कहा गया कि किशोरों को शराब पिलाते हुए पकड़े जाने पर प्रतिष्ठान के मालिक जिम्मेदार होंगे एवं उन पर अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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