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Fatehpur में 5 साल पहले 12वीं की स्टूडेंट और उसके पिता पर चाकुओं से किया था वार, आरोपी को 10 साल की सजा

फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 5 साल पहले हुए जानलेवा हमले के एक मामले में शनिवार को अपर सत्र न्यायालय कोर्ट नंबर- प्रथम के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा के साथ 22500 रुपए अर्थदंड देने का आदेश दिया है। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।

बात न करने से नाराज आरोपी ने किया था हमला
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र सिंह भदोरिया ने बताया कि चांदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी एक इंटर कॉलेज में कक्षा 12वीं की छात्रा थी। 16 अगस्त 2018 को सुबह कॉलेज गई पढ़ाई के लिए गई थी। जहां से छुट्टी होने के बाद घर वापस लौट रही थी।

इस दौरान दोपहर करीब डेढ़ बजे युवती जैसे ही गांव में रानी पत्नी वीरेंद्र के घर के पास पहुंची, तभी जहानाबाद निवासी गुड्डू पुत्र रहीस ने किशोरी के पास आकर कहा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। इस दौरान किशोरी ने विरोध किया तो गुड्डू ने किशोरी के गले में चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।

बचाने पहुंचे पिता पर भी किया था वार
छात्रा की चीख पुकार सुनकर उसके पिता मौके पर बचने के लिए दौड़कर पहुंचे तो आरोपी गुड्डू ने युवक पर भी चाकुओं से कई वार किए। इससे बाप-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग खड़ा हुआ। वादी ने चांदपुर थाने में तहरीर दी थी। इस पर पुलिस ने जानलेवा हमले के अलावा अन्य धाराओं में आरोपी गुड्डू पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार करते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

मामले में आधा दर्जन गवाहों ने दी गवाही
शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़ितों सहित 6 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने घटना का दोषी करार देते हुए आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और साढ़े 22 हजार रुपये बतौर अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

रिपोर्ट- इरशाद सिद्दकी