लॉकडाउन के नियमों में बड़ी राहत देते हुए बृहन्मुंबई म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) ने सोमवार को घोषणा की है कि 5 अगस्त से मुंबई में सभी दुकानें खुल सकेंगी। अब से इन पर ऑड-इवन रूल लागू नहीं होगा। पहले इस नियम के तहत सड़क के दोनों ओर क्रमवार तरीके से दुकानें खोली जा रही थीं। हालांकि थिएटर, फूट कोर्ट्स और रेस्त्रां को खोलने पर रोक अभी बरकरार रहेगी।
बता दें कि बीएमसी की ओर से यह सर्कुलर मिशन बिगिन अगेन के तहत जारी किया गया है। इसके तहत मुंबई में शराब बिक्री को भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, दुकान में और दुकान के बाहर शराब पीना मना है। शराब बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
सर्कुलर के मुताबिक, आवश्यक सामान की दुकानें पहले की तर्ज पर नियमित तौर पर खुलती रहेंगी। इनका समय पहले की तरह ही सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक का ही होगा। मॉल्स और बाजार भी सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे।
सार्वजनिक स्थान पर शराब-तंबाकू-गुटखा का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित ही रहेगा
मॉल्स में चलने वाले केवल उन्हीं रेस्त्रां के किचन और फूड कोर्ट्स को खोलने की अनुमति दी गई है, जिनके पास होम डिलिवरी की सुविधा है। यदि इन निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान के मालिक और उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब-तंबाकू-गुटखा का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित ही रहेगा।
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