दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ मजबूत सबूत हैं और आरोप प्रथम दृष्टया सही लगते हैं। शाह 2019 से न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें 2017 में एनआईए द्वारा दर्ज एक आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर दिया कि उनके खिलाफ समान प्रकृति के 24 मामले दर्ज हैं और जेकेडीपीएफ के अध्यक्ष के रूप में गैरकानूनी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने माना कि शाह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के जमानत अस्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखा।
Trending
- ‘थ्रेड्स ऑफ ब्लू’ ओटीटी रिलीज़ डेट: एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर फिल्म जल्द ही आ रही है
- टेम्बा बावुमा एलीट क्लब में शामिल, चोट के बावजूद शीर्ष 5 वीर टेस्ट पारियां
- बिहार में नाबालिग को मिली अनोखी सजा: मंदिर में 7 दिन सफाई का आदेश
- अहमदाबाद विमान दुर्घटना: जांच का पूरा विवरण
- डिपीका कक्कड़ लीवर कैंसर की सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज, शोएब इब्राहिम ने दी स्वास्थ्य की जानकारी
- नए एमसीसी कानून से बाउंड्री कैच अब होंगे अवैध – यहां बदलाव हो रहा है
- CG में दिल दहला देने वाली घटना: परिवार के पांच सदस्यों ने खाया जहर, तीन बच्चों की मौत
- मेघालय हत्याकांड: शादी से पहले सोनम रघुवंशी को मारने की साजिशें