सरायकेला, झारखंड में पति, पत्नी और प्रेमी का मामला खूब चर्चा में है। एक गांव की पंचायत ने एक असामान्य फैसला सुनाया, जिसमें पत्नी को उसके पति की मौजूदगी में प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दी गई। प्रेमी पर जुर्माना भी लगाया गया। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। यह घटना आरआईटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पलाशडीह गांव में हुई।
जानकारी के मुताबिक, प्रेमी और एक अन्य युवक को ग्रामीणों ने तब पकड़ा जब वे विवाहित महिला से मिलने गए थे। इसके बाद एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि महिला अपने प्रेमी के साथ जा सकती है, लेकिन उसके पति को वहां मौजूद रहना होगा। ग्रामीणों ने पुलिस के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया।
चांडिल की चिलगू पंचायत का एक युवक और उसका दोस्त सोमवार रात को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कार से पलाशडीह, सीतारामपुर पहुंचे। जैसे ही वे महिला को कार में ले जा रहे थे, ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। प्रेमी और उसके दोस्त को कार से बाहर निकाला गया और पीटा गया। इसके बाद, महिला और दोनों पुरुषों को बंधक बना लिया गया।
सूचना मिलने पर, एसडीपीओ समीर कुमार सवैया और आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह अपनी टीमों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि यह एक सामाजिक मुद्दा है और पुलिस की भागीदारी का विरोध किया। भारी विरोध के कारण पुलिस को पीछे हटना पड़ा। हालांकि, किसी भी संभावित प्रतिकूल घटना को रोकने के लिए पुलिस वहां मौजूद रही।
सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार, एक ग्राम सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद, सभी पक्ष आपसी समझौते से चले गए। महिला के ससुराल वालों, उसके माता-पिता और उसके प्रेमी के गांव की पंचायतों ने बैठक की। पंचायत ने सुबह से शाम तक चले इस फैसले में महिला के पति को चौंका दिया। प्रेमी पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया, और महिला को उसके प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दी गई। उसका वहीं तलाक हुआ और उसे उसके प्रेमी के साथ भेज दिया गया। यह मामला अब व्यापक रूप से चर्चा में है।