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जांच के उपरांत नई मेरिट सूची जारी करे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग: हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में त्रुटि को लेकर लगाई गई याचिका पर आज हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने आदेश में उन प्रश्नों की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति लगाई थी. इसके साथ जांच के उपरांत नई मेरिट सूची जारी करने के आदेश राज्य लोक सेवा आयोग को दिए गए हैं.

याचिकाकर्ता राकेश यादव एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता रोहित शर्मा वा अन्य ने अदालत में मामला पेश किया था. उक्त मामले मे उच्च न्यायालय ने सुनवाई उपरांत यचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा था. उच्च न्यायालय की एकल पीठ मे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने आज निर्णय सुनाते हुए याचिका स्वीकार कर प्रश्न क्रमांक दो, 76 वा 99 को पुन: जांच करते हुए नवीन मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश किया.

गौरतलब है कि साल 2019 की भतीज़् के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ सवाल गलत पाए गए थे. इसे लेकर कुछ परीक्षार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी. याचिका पर लगातार सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था.

अब अदालत ने प्रश्नों की दोबारा जांच और संशोधित मेरिट सूची जारी करने के साथ तीन माह के भीतर करने के पश्चात नई मेरिट सूची के आधार पर मुख्य परीक्षा आयोजित करने के लिए पीएससी को निर्देशित किया. परीक्षा में गड़बड़ी और मामला अदालत में जाने की वजह से उक्त परीक्षा के आधार पर प्रस्तावित भर्तियां अटकी पड़ी हैं. इसकी वजह से नई भर्ती का रास्ता भी नहीं खुल पा रहा है. अब तीन महीन के बाद मुख्य परीक्षा अयोजित हो सकती है. इसके बाद आगामी भतिज़्यों के लिए भी रास्ता खुलेगा.