22 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम के सांसद पुत्र कार्ति चिदम्बरम को कुछ शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति सोमवार को प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी की खंडपीठ ने जूनियर चिदम्बरम को दो करोड़ रुपये जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी।
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